प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)! जाने कौन है इसके लाभार्थी?
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख दुर्घटना बीमा। सस्ती और सुलभ बीमा योजना सभी वर्गों के लिए।

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - PMSBY)
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना है, जिससे आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिल सके। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि उन्हें सुरक्षा कवरेज का लाभ मिल सके।
बिंदु | विवरण |
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शुरुआत का वर्ष | 2015 |
उद्देश्य | आम नागरिकों को न्यूनतम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना |
योग्यता | 18 से 70 वर्ष के भारतीय नागरिक जिनके पास बैंक खाता हो |
बीमा कवरेज | ₹2 लाख (दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता) और ₹1 लाख (आंशिक विकलांगता) |
प्रीमियम | ₹20 प्रति वर्ष (सालाना नवीनीकरण के साथ) |
प्रमुख विशेषता | अत्यंत कम प्रीमियम पर उच्च बीमा कवरेज |
प्रीमियम का भुगतान | बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से |
बीमा अवधि | 1 वर्ष (1 जून से 31 मई तक), जिसे हर साल नवीनीकृत करना होता है |
दावा प्रक्रिया | नामित व्यक्ति को बैंक में आवेदन जमा करना होता है |
मृत्यु/विकलांगता कवरेज | दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा राशि का भुगतान |
प्रबंधन | सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के बैंकों द्वारा संचालित |
नामांकन | लाभार्थी को योजना में नामांकित व्यक्ति (नामिनी) का नामांकन करना होता है |
PMSBY की मुख्य विशेषताएँ
- कम प्रीमियम: केवल ₹12 के नाममात्र प्रीमियम पर यह योजना दुर्घटना बीमा का व्यापक कवरेज प्रदान करती है।
- ऑटो-डेबिट सुविधा: प्रीमियम सीधे बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से काट लिया जाता है, जिससे योजना में बने रहना आसान होता है।
- उच्च बीमा कवरेज: कम लागत पर उच्च बीमा कवरेज मिलता है, जो आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- सालाना नवीनीकरण: बीमा हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है, जिससे लोग लंबे समय तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- विकलांगता कवरेज: दुर्घटना के कारण आंशिक विकलांगता की स्थिति में ₹1 लाख का कवरेज और पूर्ण विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में ₹2 लाख का कवरेज मिलता है।
- आसान नामांकन: बैंक खाते के साथ इस योजना का नामांकन प्रक्रिया सरल है और न्यूनतम दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
निष्कर्ष
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) उन लोगों के लिए एक किफायती और सुरक्षित दुर्घटना बीमा विकल्प है, जो दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के जोखिम से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। कम प्रीमियम और ऑटो-डेबिट सुविधा के साथ, यह योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों और निम्न-आय वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है।
PMSBY से संबंधित सामान्यता पूछे जाने वाले सवाल
Q. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) क्या है?
उत्तर: PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे भारत सरकार ने सस्ती दरों पर बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर बीमाधारक को आर्थिक सहायता मिलती है।
Q. PMSBY में कौन-कौन शामिल हो सकता है?
उत्तर: 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास बैंक खाता है, इस योजना में शामिल हो सकता है। पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की अनुमति देनी होती है।
Q. PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना है?
उत्तर: प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम सिर्फ ₹20 है। यह राशि हर साल बैंक खाते से स्वतः डेबिट की जाती है।
Q. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बीमा कवर कितना है?
उत्तर: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूरी तरह से विकलांग होने पर बीमाधारक को ₹2 लाख का कवर मिलता है। आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख का कवर दिया जाता है।
Q. PMSBY में नामांकन कैसे करें?
उत्तर: प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नामांकन के लिए अपने बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। एक बार पंजीकरण के बाद, प्रीमियम हर साल स्वतः डेबिट हो जाता है।
Q. क्या PMSBY में कोई मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता है?
उत्तर: नहीं, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana में शामिल होने के लिए किसी प्रकार के मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिना किसी मेडिकल जांच के बीमा कवरेज प्रदान करता है।
Q. PMSBY के अंतर्गत बीमा दावा कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: यदि बीमाधारक की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता होती है, तो नामांकित व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर बीमा क्लेम कर सकता है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, दुर्घटना का विवरण और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं। सत्यापन के बाद बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।
Q. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कवर कब तक मान्य रहता है?
उत्तर: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का बीमा कवर 1 वर्ष का होता है (1 जून से 31 मई तक)। इसे हर साल नवीनीकृत करना पड़ता है, और इसके लिए बैंक खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए ताकि प्रीमियम डेबिट हो सके।
Q. क्या PMSBY का लाभ अन्य बीमा योजनाओं के साथ लिया जा सकता है?
उत्तर: हां, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ किसी भी अन्य बीमा पॉलिसी के साथ लिया जा सकता है। यह योजना दुर्घटना बीमा के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और किसी भी अन्य जीवन या स्वास्थ्य बीमा के साथ लागू होती है।
Q. PMSBY में पॉलिसी कैसे रद्द की जा सकती है?
उत्तर: यदि कोई व्यक्ति Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana से बाहर निकलना चाहता है, तो वह अपने बैंक में जाकर पॉलिसी रद्द करवा सकता है। इसके बाद अगले वर्ष से बैंक खाते से प्रीमियम नहीं कटेगा, और बीमा कवर समाप्त हो जाएगा।